खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए भींडर में शिविर का आयोजन कल

मेवाड़ी खबर@भींडर । राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्तखाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक,आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी़ डॉ अशोक आदित्य के निर्देशानुसार दिनांक सोमवार को व्यापारिक संगठनों के सहयोग से नये खाद्य कारोबारियों की पहचान कर उनके खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन करवाने के उद्देश्य से pwd गेस्ट हाउस भींडर में शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसमें किराणा,थोक और खुदरा व्यापारी,होटल और रेस्टोरेंट कारोबारी, मिठाई और बेकरी व्यवसायी आपना फूड लाइसेंस बनवा सकते हैं। प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिस फर्म का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपए से अधिक है और फर्म जीएसटी धारक हैं उसको एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।

नये लाइसेंस के लिये आवश्यक दस्तावेज*
1.  आधार कार्ड
2.  किराया चिट्ठी/ लाइट बिल
3.  फोटो 2
कृपा करके नए लाइसेंस बनाने वाले यह दस्तावेज लेकर आए।उक्त जानकारीभारत नन्दावत अध्यक्ष  खुदरा किराणा व्यापार मण्डल भींडर ने दी

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